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रेलवे ने जारी की गाइडलाइन, अब रेल यात्री अपना कन्फर्म टिकट किसी और को दे सकेंगे

रेलवे ने जारी की गाइडलाइन, अब रेल यात्री अपना कन्फर्म टिकट किसी और को दे सकेंगे
रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा।
नई दिल्ली (जेएनएन)। अगर आपके पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है और किन्ही कारणों से आपको यात्रा निरस्त करनी पड़ती है तो आप अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट किसी और यात्री को दे सकते हैं और वह यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकेगा। इसके लिए रेलवे ने गाइडलाइन भी तैयार की है। रेलवे द्वारा जारी वक्तव्य में यह बात कही गई है।
शुक्रवार को जारी इस वक्तव्य में कहा गया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृृत महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे।
ये है गाइडलाइन
-रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
-अगर कोई यात्री किसी मैरिज पार्टी का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा।
https://www.jagran.com/news/national-now-you-can-transfer-your-confirm-train-ticket-to-anyone-17638725.html?

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