PF निकासी से जुड़े नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आप अपने ईपीएफ खाते दस लाख रुपये से ज्यादा की राशि निकालने का आवेदन करते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य है। यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दी है। पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
संगठन ने कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में पांच लाख रुपये से ज्यादा की राशि का क्लेम ऑनलाइन भेजना अनिवार्य किया है। पेंशन स्कीम में लाभार्थी को कुछ अंश एक साथ भुनाने यानी नकदी लेने की सुविधा है। अभी तक इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा है। अब इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम से किया जा सकेगा।
एक अधिकारी ने कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया था। अधिकारी के मुताबिक फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिये गये हैं कि अगर पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपये से ऊपर की होती है तो दावा केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपये से ज्यादा होने की स्थिति में केवल ऑनलाइन क्लेम ही स्वीकार किया जाए।
ऑनलाइन क्लेम करने से पहले अंशधारक के बैंक एकाउंट को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित किया जाना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ से ज्यादा है। यह 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कोष का प्रबंधन करता है।
https://www.jagran.com/business/biz-epfo-changes-rule-now-online-claim-must-for-pf-withdrawal-above-10-lakh-17592149.html

Comments
Post a Comment